ù- जिला कारागार की पाठशाला अस्पत्ताल, पुरुष बैरक का किया गया निरीक्षण, 10 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कई वाद विवाद का होगा निपटारा
मुजफ्फरनगर – उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार डा० अजय कुमार-II. माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के कुशल निर्देशन में रितिश सचदेवा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफनगर द्वारा जिला कारागार की पाकशाला, अस्पत्ताल, पुरुष बैरक का निरीक्षण किया गया इसी अनुक्रम में दोषसिद्ध बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान रितिश सचदेवा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर में उपस्थित दोषसिद्ध बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी तथा उन्हे जानकारी दी कि बन्दी अपने विधिक अधिकारो के प्रति जागरूक हो। रितिश सचदेवा द्वारा कैदियों से उनकी समस्याए सुनी गयी तथा अवगत कराया गया कि दोषसिद्ध बंदियो को माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने मे कोई भी कानूनी समस्या होने पर अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने अथवा आवेदन पत्र देने का कथन किया गया जिस पर कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी। अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों के मामले ई-जेल लोक अदालत / जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते है उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें जिससे उनके मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकें। रितिश सचदेवा द्वारा जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हो चुकी हो उन्हे विधिक सहायता प्रदान की गई।रितिश सचदेवा द्वारा जनकारी दी गई कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई दिन द्वितीय शनिवार, को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, वाहृय न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलक्ट्रेट मुजफफरनगर में किया जायेगा। जिसमें आपराधिक, 138 एन० आई० एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा वादों का निस्तारण किया जायेगा।










